Gyanvapi Masjid News: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने और ज्ञानवापी के तहखाने की वीडियोग्राफी मामले पर गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। इस फैसले में ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने फैसले में कहा था कि कमीशन की कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं, वीडियो रिकार्डिंग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश भी दिया गया था।
Yogi govt should immediately file an FIR against these people as the 1991 Act clearly says that any person who tries to change the nature of religious places that stood on 15 August 1947. If courts find them guilty, they can be imprisoned for 3 years: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/oHLFzZ3QCg
वहीं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले का जिक्र करते हुए कहा, "ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की अदालत द्वारा दिया गया फैसला 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का यह खुला उल्लंघन है।"
This is a blatant violation and I hope that the All India Muslim Personal Law Board and the Masjid committee would go to the Supreme Court. I have lost one Babri Masjid and I don’t want to lose another masjid: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on Gyanvapi survey case verdict pic.twitter.com/5oSVVrwxHt
ओवैसी ने आगे कहा,"मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया, उस तारीख को दोहराया जा रहा है। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं अब दुबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहता।"
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