Uttarakhand के Haldwani में रेलेव की 78 एकड़ जमीन पर रह रहे करीब 50 हजार लोगों के आशियाने पर फिलहाल Bulldozer नहीं चलेगा। दरअसल, इस मामले में Supreme Court ने Haldwani में करीब 50 हजार लोगों को बड़ी राहत दी है। Supreme Court ने Nainital High Court के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें Indian Railways को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है।
वहीं, बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब उस जमीन पर आगे के निर्माण कार्य और विकास कार्य पर रोक लगाई है। इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
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