Pan Aadhaar Link : 31 मार्च से पहले आपको अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है। मार्च के बाद के बाद पैन कार्ड काम काम नहीं आएगा आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। सेबी के अनुसार, ‘‘इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान में हर पैन कार्ड धारक को इसे अपने आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर नं 7 के अनुसार, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो यह बेकार हो जाएगा। वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा।’’ आपको बता दें कि अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ तो उसके लिए जुर्माना भी देना होगा।
ऐसे करें पेन कार्ड को आधार से लिंक
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं।
- पोर्टल पर लॉग-इन करें। अपना आईडी आपका पैन नंबर होगा
- पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो देखें
- मेनु बार में से प्रोफाइल सेटिंग में जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। य
- "I have only year of birth in Aadhar card" बॉक्स पर टिक करें।
- 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद 'लिंक नाऊ' बटन पर क्लिक करें
- इसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आएगा से जानकारी आपके पैन रिकॉर्ड के साथ अपडेट हो गई है।
इसके आलावा एसएमएस से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। एसमएस वाले तरीके में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजे सकते है |