शाShinde vs Thackeray Fight for Shiv Sena Symbol: शिवसेना के नाम और निशान को लेकर ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को कोई मदद नहीं मिली। चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया था कि शिवसेना का नाम और निन शिंदे गुट को मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज की थी।
शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है। एकनाथ शिंदे गुट के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि ‘‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक पार्टी में टूट की स्थिति में पार्टी के नाम और निशान पर फैसला लिया है। शिंदे गुट की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अभी अयोग्यता की कार्रवाई नहीं करेंगे।’’