Bareilly love jihad case: लव जिहाद को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कई राज्यों ने लव जिहाद कानून लाने का ऐलान किया है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है। इस कानून के तहत 10 साल तक सजा हो सकती है। आपको बता दें कि इस बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। कानून विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल के मसौदे को 25 नवंबर को अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल से बिल को मंजूरी मिलते ही यह राज्य में अध्यादेश के तौर पर लागू हो गया है।
बता दें कि यूपी के बरेली में कथित लव जिहाद का पहला मामला दर्ज हुआ है। योगी सरकार द्वारा लाए गए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राजय में यह पहला केस दर्ज हुआ है। इस केस के अनुसार, बरेली के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है उनका कहना है कि गांव का ही रहने वाला दूसरे संप्रदाय का एक आदमी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा है। यहां के पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिसने शिकायत दर्ज कराई उसने बताया कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान की दोस्त बने और अब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा है। शिकायतकर्ता ने जानकारी दी कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकराया लेकिन वह मानने को राजी नहीं है।
आपको बता दें कि योगी सरकार के इस बिल का मकसद जबरन, छल-कपट या लालच देकर होने वाले धर्मांतरण को रोकने का है। राज्यपाल द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, इसके बाद ही यह कानून रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। बता दें कि मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने लव जिहाद को लेकर बयान भी सामने आया था जिसमें एसटी हसन ने कहा कि, “लव जिहाद एक राजनीतिक स्टंट है। हमारे देश में लोग अपने जीवन साथी को धर्म के आधार पर नहीं चुनते हैं। हिंदू मुसलमानों से शादी करते हैं और इसके विपरीत। हालांकि, संख्या बहुत कम है। लेकिन अगर आप लव जिहाद के मामलों की जानकारी लेते हैं, तो आप पाएंगे कि लड़कियों को पता था कि लड़के मुस्लिम थे। लेकिन सामाजिक दबाव के कारण या अगर परिवार में कुछ आंतरिक मुद्दे हैं, तो वे कहते हैं कि वे नहीं जानते थे कि वे मुस्लिम थे और इसे लव जिहाद कहते हैं।” वहीं उन्होंने ने मुस्लिम लड़कों दे जाली है कि वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानने की सलाह देता हूं। लालच न करें, क्योंकि एक कानून बनाया गया है जिसके तहत आपको जबरदस्त यातनाएं दी जा सकती हैं। अपने आप को बचाओ और किसी भी प्रलोभन या प्रेम में मत फंसे।
बता दें कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल जेल की सजा का प्रावधान भी है। यही नहीं, यदि पाया गया कि धर्मांतरण जबर्दस्ती, उत्पीडि़त करके या धोखे से किया गया हुआ तो अपराध गैर-जमानती होगा।