देश में कोरोना संक्रमितों का मामला तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए देश में 31 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर नियमों, उल्लंघनों व जुर्माने को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था. 18 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन का यह चौथा चरण है. लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में कोरोनावायरस (coronavirus) के पांच जोन बनाने की बात कही गई है। यह रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कन्टेन्मेंट जोन कहलाएंगे। वर्क प्लेस को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की है, जिनका सबको पालन करना अनिवार्य होगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। - सार्वजनिक जगहों और वर्कप्लेस पर मास्क अनिवार्य रहेगा। – थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। – ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। – शादियों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। – अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। – सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटका के सेवन पर रोक रहेगी। – दुकानों पर 6 फीट की दूरी रखना होगा। इसके अलावा एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग खड़े हो सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या सोमवार सुबह बढ़कर 96169 हो गई है। इस तरह कोरोना के मामले देश में एक लाख को छूने के और करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 5242 मरीज मिले हैं। वहीं, 157 नई मौतें हुई हैं।