Love Jihad Law : यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद कानून में सुनवाई हुई। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इन प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की समीक्षा करने पर राजी हो गया है। इन कानूनों की संवैधानिक पर विचार किया जाएगा। दोनों राज्य सरकारों को Notice भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
बता दें कि यूपी में अभी ये सिर्फ एक अध्यादेश है, तो वहीं उत्तराखंड में ये 2018 में कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मामला गलत है, लेकिन पहले हाई कोर्ट इसपर गौर कर लें। याचिकाकर्ता की ओर से लव जिहाद पर तुंरत रोक की मांग की गई थी। जिस पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच अब सुनवाई कर रही है। 4 हफ्ते बाद दोनों सरकारों से जवाब मांग गया है।
आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने पिछले साल नवंबर में लव जिहाद को लेकर अध्यादेश था। योगी सरकार के इस बिल का मकसद जबरन, छल-कपट या लालच देकर होने वाले धर्मांतरण को रोकने का है। राज्यपाल द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, इसके बाद ही यह कानून रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये Video…
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