Nikita Tomar Case: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय आ गया है। कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है। इस मामले में तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। अब इस केस में 26 मार्च को सजा पर बहस होगी। आपको बता दें कि साल 2020 में 26 अक्टूबर को निकिता तोमर ने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया था तो इसपर तौसीफ ने उसे गोली मार दी थी।
कोर्ट का फैसला सुनने के बाद निकिता के पापा भावुक हुए। वो बोले कि “ये पांच महीने का वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे आरोपियों को जीने का अधिकार नहीं है। आरोपियों की सजा के लिए दो दिन और इंतजार कर लेंगे। उन्हें फांसी ही होनी चाहिए।” बता दें कि पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि “अदालत ने तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी करार दिया है। अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। 26 मार्च को सजा पर बहस होगी। हम दोषियों के लिए फांसी की मांग करेंगे”
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में साल 2020 में 26 अक्टूबर को निकिता की हत्या कर दी गई थी। इस घटना की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई थी। घटना के अगले दिन 27 अक्टूबर को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी तौसीफ और उसके एक दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद तौसीफ के एक और दोस्त अजरुद्दीन गिरफ्तार हुआ। अजरुद्दीन पर देसी कट्टे का इंतजाम किया है इसका आरोप था। जांच में तेजी से पुलिस ने 11 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी थी। पुलिस ने इस चार्जशीट में 64 लोगों को गवाह बनाया था।
ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से 55 गवाहों की गवाही ली गई थी। वहीं, बचाव पक्ष ने भी 2 गवाहों को अदालत में पेश किया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। बता दें कि कोर्ट ने तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी बताया है। उसके दोस्त अजरुद्दीन को बरी कर दिया है।