SC Judgement on Loan Moratorium: सु्प्रीम कोर्ट में लोन मोरटोरियम मामले की सुनवाई के दौरान तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया कि Loan Moratorium का समय 31 अगस्त से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकतासाथ इस दौरान है। बैंकों को डिपॉजिटर्स को पेमेंट करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोन मोरेटोरियम की अवधि के ब्याज को पूरी तरह माफ करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने 31 अगस्त के बाद से लोन मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने से भी इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने कहा कि इन 6 महीनों के मोरेटोरियम के दौरान ब्याज नहीं लिया जा सकता है। वहीं अगर किसी बैंक ने ब्याज पर ब्याज लिया है तो उसको पैसा लौटाना होगा। इस पर किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। जस्टिस Ashok Bhusan, R.Subhash Reddy और M.R Shah की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है।
आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान दी गई ईएमआई चुकाने से छूट के कारण 6 महीनों के दौरान जिन लोगों ने लोन की किस्त नहीं चुकाई,उन सबको डिफॉल्ट में नहीं डाला गया था। हालांकि, बैंक इन इन 6 महीनों के ब्याज पर ब्याज वसूल रहे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये video…
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