Supreme Court on Azam Khan : समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत को बरकरार रखा। भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज़म खान और पत्नी और उनके बेटे को जमनात दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिक में मांग की गई थी कि आजम खा की पत्नी और बेटे को जमानत नहीं दी जाए। याचिका में इसकी वजह इन लोगों के खिलाफ 20 केस पेंडिंग को बताया गया है। इसलिए जमानत नहीं दी जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, इसमें बेटे और पत्नी की क्या गलती है?
बता दें कि आजम खां पिछले 11 महीने से जेल में बंद है। उनकी पत्नी 10 महीने से जेल से छूटी हैं। आजम खां के खिलाफ साल 2019 कई सारे मुकदमें दर्ज किए गए है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन पर आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने में 15 मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीने कब्जाने के 30 मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बाद 12 मुकदमे घोसियान प्रकरण में दर्ज हुए। इसके आलाव भी भी कई मुकदमे विचाराधीन हैं। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये Video…
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